Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2024 Application Form

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Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2024

मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों को समर्पित एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है, जिनकी केवल बेटी है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। यह पेंशन योजना माता-पिता को बहुत अधिक वित्तीय संकट के बिना अपना जीवन जीने में मदद करेगी।

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इस योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन भत्ते के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस सरकारी योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल दंपत्ति अपनी रोज की जरूरतों के लिए कर सकते हैं। MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य कन्या अभिभावकों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिती में सुधार करना है।

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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं

  • केवल बेटी के साथ माता-पिता को हर महीने राज्य सरकार से यह वित्तीय मदद मिलेगी। यहां तक ​​कि अगर दंपति के एक सदस्य यानी पिता / मां की समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो समान पेंशन राशि जारी रहेगी।
  • इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति परिवार, यानी पति और पत्नी को 600 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। पेंशन योजना पति और पत्नी दोनों की मृत्यु तक जारी रहेगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों को एक आवेदन के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत को सीधे आवेदन करना होगा। जो शहरी क्षेत्रों से हैं वे सीधे मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगर निगम के आयुक्त के पास आवेदन कर सकते हैं।
  • कुल समय जिसके भीतर प्रशासनिक अधिकारियों को आवेदन पत्र का उपयोग करना होगा, सभी दस्तावेजों की जांच करना, आवश्यक सत्यापन करना होगा और मासिक पेंशन शुरू करना 60 दिन होगा। यह समय दोनों ग्रामीण और शहरी आवेदकों के लिए समान है।
  • आवेदक को या तो बैंक खाता विवरण या डाकघर खाता विवरण प्रदान करना होगा ताकि पेंशन राशि हर महीने सीधे उस खाते में स्थानांतरित हो जाए।

योजना का लाभ

नीचे दिए गए मुख्यमंत्री कन्या अभियान पेंशन योजना के मुख्य लाभ हैं :-

  • योजना के तहत पेंशन की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 600 रुपये प्रति माह तय की गई है।
  • इकलौती बेटी के साथ माता-पिता को राज्य सरकार से इस वित्तीय सहायता के साथ प्रदान किया जाएगा।
    यह योजना सामाजिक न्याय विभाग, मध्य प्रदेश के तहत संचालित है।
  • पिता / माता की मृत्यु के मामले में, जीवित साथी को यह लाभ तब तक मिलेगा जब तक कि वे 60 वर्ष के नहीं हो जाते। जीवित रहने पर मां को लाभ का भुगतान किया जाएगा। यदि माता जीवित नहीं है, तो इसका लाभ पिता को मिलेगा।

Note : पते के परिवर्तन के मामले में, इसके संबंध में सूचना एक महीने के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए। प्राप्तकर्ता की मृत्यु की घटना पर, मृत्यु की तारीख तक की राशि सत्यापन के बाद मृत प्राप्तकर्ता के वारिस को सौंप दी जाएगी। तत्पश्चात प्रदान किया गया धन उसके बाद वापस ले लिया जाएगा।

पात्रता मापदंड

नीचे दिए गए पात्रता के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रताएं हैं :-

  • इस योजना का लाभ पाने के लिए व्यक्ति को मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी दंपति की न्यूनतम आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • जिनके पास जीवित पुत्र है, वे योजना में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। केवल वे माता-पिता जिनके पास केवल बेटी है, आवेदन करेंगे।
  • यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शुरू की गई है
  • इसके अलावा, यह योजना केवल उन लोगों के लिए खुली है जो गैर-कर दाता हैं। निश्चित वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ वाले लोगों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
  • यह योजना गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों (बीपीएल) तक ही सीमित थी।
  • यदि किसी व्यक्ति की पारिवारिक आय 21000 रुपये से कम है, तो वह एमकेएपीवाई योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

एमकेएपीवाई लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नीचे सूचीबद्ध हैं :-

  • एमकेएपीवाई योजना आवेदन पत्र
  • मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र
  • पारिवारिक आय को साबित करने के लिए आय प्रमाण पत्र रु .1000 से कम है (वेतन पर्ची प्रदान की जा सकती है)
  • पहचान प्रमाण: पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आदि।
  • पता प्रमाण: आधार कार्ड, वैध पासपोर्ट, उपयोगिता बिल, संपत्ति कर बिल इत्यादि।
  • BPL का प्रमाण पत्र (गरीबी रेखा से नीचे का परिवार)।
  • अक्षमता का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है।
  • बैंक पासबुक और बचत या जमा विवरण।
  • व्यावसायिक प्रमाणीकरण जिसे संबंधित तालुक के तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है।
  • कोई अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)
  • इस प्रमाण के रूप में कि वे किसी भी आयकर का भुगतान नहीं करते हैं, आवेदन के साथ एक स्व घोषणा की आवश्यकता है।
  • यदि दंपति का एक सदस्य मृत है और कोई दूसरा आवेदन कर रहा है, तो मृत पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।

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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा :-

  • सबसे पहले मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट http://mpedistrict.gov.in/ पर जाए।
  • इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध सेवाएं सेक्शन में सामाजिक न्याय विभाग के तहत मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना लिंक पर क्लिक करें।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इसमें Click to Download the Form लिंक पर क्लिक करना है।
Click to Download the Form

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  • इसके बाद आपके सामने एक आवेदन पत्र खुलकर आएगा। इसमें पूछी गयी सभी जानकारी को सही प्रकार भरें।
  • और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • अंत में फॉर्म को सबमिट करें।
  • अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो रही है तो आप फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते है।
  • इसमें सभी जानकारी भरने के बाद इस फॉर्म को मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा आयुक्त नगरपालिका के ऑफिस में जमा करवा सकते है।
  • गांव में रहने वाले इस फॉर्म को मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा जनपद पंचायत में दे सकते है।

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